ब्यूरो वाजिद अली कुरेशी
इंदौर अधिवक्ता दरबारी अंबेडकर ने चर्चा में बताया कि विगत दिनों पूर्व 13/10/2024 को नवरात्री पर माता की मूर्ति को बैठने पर विवाद हुआ था तथा घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी तथा महू पुलिस ने मामला दर्ज कर 307 को bns की नवीन धाराओं में मामला दर्ज कर विवेचना में लिया था तथा तीन आरोपियों के द्वारा हमला किया गया था तथा पिंटू उर्फ अजय पताड़कर के द्वारा अपनी जेब से चाकू निकल कर आहत पर जाग ओर पीठ पर चाकू से वार किया था तथा उच्च न्यायालय अधिवक्ता अहमद दरबारी अंबेडकर ने अपने तर्कों में बताया कि दीपू उर्फ दीपक राव का कोई लेना देना नहीं है और आरोपी के द्वारा किसी को आहत नहीं किया गया हे आरोपी दीपक पर सिर्फ गली बकने का आरोप हे और हाथ मुक्कों से मारपीट काने का आरोप हे जिसमें जमानत दिया जाना उचित होगा और 307 के आरोप में जेल नहीं पहुंचाया जाना चाहिए उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति खालवंकर साहब नेअधिवक्ता अहमद दरबारी अंबेडकर के तर्कों पर विश्वास करके आरोपी दीपक राव को अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया