ज्ञानवापी मामले में सुनवाई पूरी,उच्च न्यायालय ने सुरक्षित किया फैसला

प्रयागराज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी स्थित ज्ञानवापी गृहतल में काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट को पूजा की अनुमति देने की जिला जज के आदेश की वैधता की चुनौती देने वाली अपीलों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया।
न्यायधीश रोहित रंजन अग्रवाल मसाजिद कमेटी की तरफ से दाखिल जिला जज के दो आदेशों की चुनौती अपीलों की सुनवाई कर रहे थे।
मस्जिद पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता एस एफ ए नकवी व पुनीत गुप्ता ने तर्क दिया कि पूजा के अधिकार की मांग में दाखिल सिविल वाद में अधिकार तय किए बगैर अंतरिम आदेश से फाइनल रिलीफ देना कानूनी प्रक्रिया का उल्लघंन है। तहखाने में पूजा की अनुमति देकर वस्तुत: सिविल वाद स्वीकार कर लिया गया है। साथ ही जिला जज ने स्वयं ही दो विरोधाभाषी आदेश दिए हैं।
यह भी कहा गया कि सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 152 के अंतर्निहित अधिकार का प्रयोग करते हुए अदालत मूल आदेश की प्रकृति में बदलाव का आदेश नहीं दे सकती। मूल आदेश में केवल एक मांग मानी गई। जिलाधिकारी को रिसीवर नियुक्त कर दिया गया। बिना किसी अर्जी के केवल मौखिक अनुरोध पर पूजा का अधिकार दे दिया गया है। अदालत ने अपनी अंतर्निहित शक्ति का इस्तेमाल करने का आदेश में उल्लेख नहीं किया है। जिला अदालत ने 17 जनवरी को अर्जी स्वीकार कर केवल एक रिलीफ ही दी। दूसरी मांग पर आदेश नहीं देना ही अनुतोष से इंकार माना जाएगा।
कहा गया कि 17 जनवरी 24 के मूल आदेश से जिला जज ने विवादित भवन की सुरक्षा व देखरेख करने व किसी प्रकार का बदलाव न होने देने का भी निर्देश दिया है और 31 जनवरी 24 के आदेश से बैरिकेडिंग काट कर तहखाने में पूजा के लिए दरवाजा बनाने तथा ट्रस्ट को पुजारी के जरिए तहखाने में स्थित देवी देवताओं की पूजा करने की अनुमति देकर अपने ही आदेश का विरोधाभासी आदेश दिया है।
यह भी कहा गया कि तहखाने पर किसका अधिकार है, यह साक्ष्यों के बाद सिविल वाद के निर्णय से तय होगा। जिला जज ने अंतरिम आदेश से फाइनल रिलीफ देकर गलती की है। इसलिए जिला जज के आदेश रद किए जाये।
मंदिर पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता सी एस वैद्यनाथन ने पक्ष रखा। इनका कहना था कि अदालत को धारा 151व 152 के अंतर्गत न्याय हित में आदेश देने का अंतर्निहित अधिकार है।वादी अधिवक्ता के संज्ञान में लाने के बाद अदालत ने छूटी हुई प्रार्थना स्वीकार की है।वादी के बजाय अदालत ने ट्रस्ट को पुजारी के जरिए पूजा का अधिकार बहाल किया है।
वादी व्यास जी के तहखाने में वर्षों से पूजा अर्चना करता आ रहा है। वर्ष 1993 मे श्रीराम जन्मभूमि विवादित ढांचा गिराए जाने के बाद ज्ञानवापी की लोहे की बाड़ से बैरिकेडिंग करने के कारण तहखाने में पूजा करने से बिना किसी आदेश के रोक लगा दी गई थी। अदालत ने कोई नया अधिकार नहीं दिया है।
कहा कि जिला जज ने अर्जी की तीन बार सुनवाई की तिथि तय की किंतु मस्जिद पक्ष की तरफ से कोई आपत्ति नहीं की गई। दोनों पक्षों को सुनकर जिला जज ने 31 जनवरी का दूसरा आदेश जारी किया है जो 17 जनवरी के मूल आदेश का ही हिस्सा है। अदालत को गलती दुरूस्त करने व छूटे आदेश को पारित करने का पूरा अधिकार है। आदेश कानूनी प्रक्रिया के तहत पारित किया गया है।
बहस की गई कि दीन मोहम्मद केस में कोर्ट ने व्यास जी के तहखाने का जिक्र किया है। जितेंद्र व्यास के पूजा करने को स्वीकार किया गया है। इसलिए अपीलें बलहीन होने के नाते खारिज की जाये।
प्रदेश सरकार की तरफ से महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र, मुख्य स्थाई अधिवक्ता कुणाल रवि व हरे राम त्रिपाठी ने पक्ष रखा। महाधिवक्ता का कहना था कि कानून व्यवस्था कायम रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अदालत के आदेश पर अमल कराना सरकार का दायित्व है।
उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता सीएस वैद्यनाथन ने लगभग 40 मिनट तक तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी के दाहिने हिस्से में तहखाना स्थित है, जहां हिंदू वर्ष 1993 तक पूजा कर रहे थे। सीपीसी के आदेश 40 नियम एक के तहत वाराणसी कोर्ट ने डीएम को रिसीवर नियुक्त किया है। पूजा का आदेश किसी तरह से मुस्लिमों के अधिकारों को प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि मुसलमान कभी तहखाने में नमाज नहीं पढ़ता था।

  • Related Posts

    धनंजय सिंह को सात साल की सजा

    जौनपुर,  उत्तर प्रदेश में जौनपुर की एक विशेष अदालत ने बुधवार को पूर्व सांसद धनंजय सिंह को 14 साल पुराने अपहरण के एक मामले में सात साल की सजा सुनायी…

    शाहजहांपुर में युवक ने एसपी ऑफिस में किया आत्मदाह का प्रयास

    शाहजहांपुर. उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर मंगलवार को एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया।पुलिस सूत्रों ने बताया कि एक युवक ने मंगलवार को…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *

    You Missed

    स्पेसएक्स को बचाने के लिए एलन मस्क ने बेच दी थी अपनी गाड़ी, उसने किया कमाल

    • By
    • December 23, 2024
    • 0 views
    स्पेसएक्स को बचाने के लिए एलन मस्क ने बेच दी थी अपनी गाड़ी, उसने किया कमाल

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले राजस्थान के विधायक महंत बालक नाथ

    • By
    • December 23, 2024
    • 0 views
    मुख्यमंत्री डॉ. यादव से मिले राजस्थान के विधायक महंत बालक नाथ

    प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित

    • By
    • December 23, 2024
    • 0 views
    प्रधानमंत्री मोदी कुवैत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव सागर में लाखा बंजारा झील के जीर्णोद्धार कार्य का करेंगे लोकार्पण

    • By
    • December 23, 2024
    • 0 views
    मुख्यमंत्री डॉ. यादव सागर में लाखा बंजारा झील के जीर्णोद्धार कार्य का करेंगे लोकार्पण

    वन मेले में प्रतिदिन लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा, हर्बल उत्पादों से निर्मित औषधियों की 40 लाख रुपये से अधिक की बिक्री हुई

    • By
    • December 23, 2024
    • 0 views
    वन मेले में प्रतिदिन लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा, हर्बल उत्पादों से निर्मित औषधियों की 40 लाख रुपये से अधिक की बिक्री हुई

    उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि विन्ध्य में विकास की अपार संभावनाओं के अनुरूप विकास कार्य किये जा रहे हैं

    • By
    • December 23, 2024
    • 0 views
    उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि विन्ध्य में विकास की अपार संभावनाओं के अनुरूप विकास कार्य किये जा रहे हैं