जौनपुर, उत्तर प्रदेश का जौनपुर प्रशासन आरक्षी नागरिक पुलिस सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के सम्बन्ध में तैयारियों में जुटा है।
इस संबंध में समीक्षा बैठक जिला मजिस्ट्रेट रविन्द्र कुमार माँदड़ की अध्यक्षता में पुलिस लाइन सभागार कक्ष में सम्पन्न हुई। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि परीक्षा के बाद ओएमआर शीट जमा होने तक केंद्र व्यवस्थापक जिम्मेदार होंगे। जिले में लिखित परीक्षा जौनपुर जिले के 52 परीक्षा केदो पर आयोजित की गई है, जिसमें कुल 1,05,695 परीक्षार्थी शामिल होंगे।
जिला मजिस्ट्रेट श्री माँदड़ ने बताया कि जनपद में 17 व 18 फरवरी को दोनो पालियों (प्रथम पाली प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक, द्वितीय पाली अपरान्ह् 03 बजे से 05 बजे तक) परीक्षा सम्पन्न होगी, परीक्षा ड्यूटी में नामित कर्मियों द्वारा परीक्षा केन्द्र पर प्रातः 7 बजे से लेकर सायंकाल की परीक्षा समाप्त होने तक उपस्थित रहना अनिवार्य होगा। उन्होंने यह भी बताया कि अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र पर प्रथम पाली की परीक्षा के लिए सुबह 08 बजे तथा द्वितीय पाली के लिए अपरान्ह् 01 बजे परीक्षा केन्द्र पर रिपोर्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पाली में 26,426 परीक्षार्थी शामिल होंगे श्री माँदड़ ने सेक्टर व जोनल मजिस्ट्रेट, सभी केन्द्र व्यवस्थापकों को निर्देश दिया कि बोर्ड द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुरूप सभी आवश्यक व्यवस्थाएं ससमय पूर्ण कर ली जाये। परीक्षा को सुचितापूर्ण एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराया जाए। उन्होंने कहा कि केन्द्र व्यवस्थापक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी परीक्षा केन्द्रों के कक्षों में साफ-सफाई, विद्युत व प्रकाश, शौचालय, पेयजल आदि व्यवस्थाएं दुरस्त रहे। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रांरम्भ होने से लेकर ओएमआर जमा होने तक सभी व्यवस्थाओं के लिए केन्द्र व्यवस्थापक मुख्य रूप से जिम्मेदार होंगे। केन्द्र व्यवस्थापकों को सहयोग देने के लिए सुरक्षा व अन्य एजेन्सियां कार्य करेंगी।
इस दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा सभी केन्द्र व्यवस्थापकों को परीक्षा से सम्बन्धित जारी विभिन्न निर्देशों से भी अवगत कराया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक डॉ अजय पाल शर्मा द्वारा भी आवश्यक जानकारी दी। बैठक में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राम अक्षयबर चौहान, अपर पुलिस अधीक्षक द्वय, उपजिलाधिकारी सदर ऋषभ पुंडरीक, जिला विद्यालय निरीक्षक सहित केन्द्रों के व्यवस्थापक आदि उपस्थित रहे।
धनंजय सिंह को सात साल की सजा
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